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## 📝 **Meta Details (SEO)**
* **Meta Title:** पिथौरागढ़ में टोंड दूध फेल, मल्टीनेशनल कंपनी पर 50 हजार जुर्माना
* **Meta Description:** उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टोंड दूध का सैंपल फेल होने पर मल्टीनेशनल कंपनी समेत 2 कंपनियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगा।
* **Slug:** pithoragarh-toned-milk-sample-fail-fine
पिथौरागढ़ में टोंड दूध सैंपल फेल, मल्टीनेशनल कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना
पिथौरागढ़ से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहाँ दुनिया की बड़ी खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी के टोंड दूध का सैंपल जांच में फेल पाया गया। इस मामले में अदालत ने कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, 28 सितंबर 2019 को थल क्षेत्र के बिछुल में एक जनरल स्टोर का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान एक मल्टीनेशनल कंपनी के टोंड दूध का सैंपल लिया गया और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुई, जिसमें यह दूध **अधोमानक (Substandard)** पाया गया।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई एडीएम कोर्ट में चली, जहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी योगेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया:
* निर्माता कंपनी पर: ₹50,000 जुर्माना
* विपणनकर्ता कंपनी पर: ₹50,000 जुर्माना
* स्थानीय दुकानदार पर: ₹25,000 जुर्माना
कुल मिलाकर **₹1.25 लाख का जुर्माना** लगाया गया।
जांच में क्या निकला?
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में पाया गया कि:
* दूध में **फैट की मात्रा तय मानकों से कम** थी
* इसे “Substandard Food” की श्रेणी में रखा गया
इस कार्रवाई की पुष्टि सहायक आयुक्त राजेश शर्मा ने की।
6 साल बाद आया फैसला
यह मामला 2019 से कोर्ट में लंबित था और करीब **6 साल बाद अदालत ने अंतिम निर्णय सुनाया**। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत की गई है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश?
यह मामला उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा संकेत है:
* पैकेज्ड फूड पर भी पूरी तरह भरोसा न करें
* एक्सपायरी डेट और क्वालिटी जरूर चेक करें
* संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराएं
निष्कर्ष
पिथौरागढ़ का यह मामला दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग और न्यायालय मिलकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर रहे हैं। कंपनियों को भी गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।
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